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पत्नी की आपबीती, रास्ते में कहा- तलाक…तलाक…तलाक:तू मेरी पत्नी नहीं, बेटा भी छीन लूंगा

THE NARAD NEWS24…………………तलाक.. तलाक..तलाक। ये तीन लफ्ज कहकर पत्नी को तलाक देने की कुप्रथा पर लगाम लगाने के लिए साल 2018 में एक्ट बनाया गया। सख्त सजा के प्रावधान वाले इस कानून को बने 5 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक ऐसे मामले आते जा रहे हैं।

यह तस्वीर 26 फरवरी 2014 की है। इस दिन पीड़िता की शादी बैतूल के काला पाठा में रहने वाले अनीस अली से हुई थी।
यह तस्वीर 26 फरवरी 2014 की है। इस दिन पीड़िता की शादी बैतूल के काला पाठा में रहने वाले अनीस अली से हुई थी।

ताजा मामला मप्र के बैतूल जिले से आया है। जिसमें साढ़े 8 साल पुराने रिश्ते में आई दरार को खत्म करने की वजह पति ने उस रिश्ते काे ही खत्म कर दिया। एक 7 साल के बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी को सरेराह तलाक दे दिया और कहा कि ‘ मैं तुझे तलाक देता हूं, अब तू मेरी पत्नी नहीं। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। बेटे को भी मैं तुझसे छीन लूंगा।’ सुलह की उम्मीदों में दिन काट रही महिला को अचानक मिले तलाक ने उसके और बेटे के भविष्य पर सवाल खड़े दिए। किसी ने नए कानून के बारे में बताया तो महिला कोतवाली थाने पहुंची। जहां जांच के बाद पुलिस ने पति और मौसी सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मामले में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 समेत धारा 498 ए, 506, 34, दहेज प्रतिषेध अधिनयम 1961 की धारा 3,4 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।
मामले में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 समेत धारा 498 ए, 506, 34, दहेज प्रतिषेध अधिनयम 1961 की धारा 3,4 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।

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