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थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा गालीगलौज मारपीट कर तोडफ़ोड़ करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

आरोपी भगवती उर्फ पोंगा यादव के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू एवं टंगिया जप्त*थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर*

 

 

 

 

 

 

अप.क्र.246/24 धारा:- 294,323,506,427 भा.द.वि. एवं 25,27 आर्म्स एक्ट*

 

*आरोपी नाम पता :-*

भगवती यादव उर्फ पोंगा पिता रति राम यादव उम्र-21 साल साकिन वार्ड क्र.14 तुलसी थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर

 

The Narad News 24,,,,, रायपुर 13/05/2024 को प्रार्थी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12/05/2024 को यह रात्रि में अपना काम करके अपने साथी राजू लाल यदु के साथ अपने घर जा रहा था कि रात्रि करीबन 09:30 बजे अनिल वर्मा के घर के पास गली में पहुॅचा था उसी समय गांव का भगवती उर्फ पोंगा अपने हाथ में एक धारदार चाकू जैसा हथियार रखकर हम लोगो को गली में देखकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा, हम लोग मना किये तो आज तुम लोगो को जान समेत खतम कर दूंगा कहकर धमकी देते हुये अपने हाथ से प्रार्थी के नाक के उपर मार दिया जिससे प्रार्थी के नाक में चोट लगा जब हम दोनो अपनी जान बचाकर अनिल वर्मा के घर के अंदर चले गये तब भगवती उर्फ पोंगा अपने घर से एक लोहे का टंगिया लाकर अनिल वर्मा के घर के खिड़की एवं बगल के शिवकुमार वर्मा के खिड़की तथा रामदिन नायक के घर के दरवाजा एवं राजू यदु के मोटर सायकल HF डीलक्स को टंगिया से मारकर तोड़ दिया है जिससे करीबन 7000 / रू का नुकसान हुआ है। भगवती उर्फ पोंगा को समझाने मोहल्ले के चन्द्रिका वर्मा, मालती वर्मा एवं अन्य लोग आये तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर चाकू टंगिया लेकर दौडा़या है बताया कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

दौरान विवेचना के मुतर्जर को आयी चोट का मुलाहिजा CHC तिल्दा नेवरा से कराया गया। घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थी व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी भगवती उर्फ संजय उर्फ पोंगा यादव का पतातलाश कर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का धारदार कत्ता तथा एक नग लोहे की टंगिया को पेश करने पर समक्ष गवाहान् जप्त किया गया। आरोपी के द्वारा धारदार हथियार से प्रार्थी को डराना धमकाना अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त धारा पृथक से जोड़ी गई। आरोपी को विवेचना कार्यवाही में सहयोग करने हेतु नोटिस दिया गया जो विवेचना कार्यवाही में सहयोग नहीं करने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर सूचना परिजन को देकर न्यायायिक रिमांड तैयार किया गया है।

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