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नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई

एनालॉग पनीर के उपयोग पर सख्ती

 

 

रायपुर।

छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उपयोग पर प्रतिबंध लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी और सख्त कर दी है। इसी क्रम में रायपुर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों के साथ बैठक कर नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

 

बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग या परोसना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना प्रत्येक रेस्टोरेंट और होटल संचालक की जिम्मेदारी है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

रेस्टोरेंट एवं कैफे संचालकों ने भी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया। साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि यदि किसी प्रतिष्ठान में संदिग्ध खाद्य सामग्री के उपयोग की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग को करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

 

बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े कमीशन, डिस्काउंट और अन्य व्यावसायिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रेस्टोरेंट संचालकों ने छोटे और मध्यम कारोबारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया।

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