शासकीय संगठनों राजनैतिक दलों पर रोक क्या आरएसएस पर भी लागू होगी? – कांग्रेस
क्या आरएसएस में शामिल होने पर भी कार्यवाही करेगी सरकार या उस पर छूट रहेगी?

The Narad News 24,,,,रायपुर/22 अप्रैल 2026। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य शासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया है, इस परिपत्र के अनुसार कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, उसमें पदाधिकारी नहीं बन सकता है। यह नियम पूरे देश में पहले से लागू है इस नियम का कांग्रेस स्वागत करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह नियम आरएसएस के ऊपर भी लागू होगा? या फिर इस नियम के अनुसार चिन्हांकित कर ही कार्यवाही की जाएगी? क्या शासकीय कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में भाग लेने, आरएसएस के कैंपों में शामिल होने या आरएसएस के गतिविधियों में शामिल होने पर भी कार्यवाही होगी?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे 21 अप्रैल 2026 का परिपत्र है वह आरएसएस पर भी लागू होगा या आरएसएस को छोड़ दिया जायेगा? सिर्फ दीगर संगठनों पर शामिल होने वालों पर कार्यवाही की जायेगी? इस प्रकार से चिन्ह-चिन्ह कर कार्यवाही होगा तो इसका विरोध होगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

