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Breking news,,,,,रायपुर  में धारा 144 लागू, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश,जानिए किन्हें रहेगी छूट

Breaking news, Section 144 implemented in Raipur, District Magistrate issued order, know who will be exempted आदर्श आचार संहिता का पालन कराने निकले कलेक्टर और एसएसपी,रायपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

Breking news,,,,,रायपुर  में धारा 144 लागू, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश,जानिए किन्हें रहेगी छूट

The narad news 24,,,,रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 

रायपुर। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने पश्चात् जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में फ्लैग मार्च राजधानी में निकाला गया।

आयुक्त नगर निगम अविनाश मिश्रा,जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवेन्द्र पटेल, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारियों सहित प्रशासनिक अमला एवं रायपुर पुलिस के सैकड़ों अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया।

इन क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च

 

*रूट क्रमांक 1 – पुलिस लाइन धमतरी गेट, कालीबाड़ी चौक, मालवीय रोड़ जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक, डीआरएम ऑफिस, शिवानंद नगर, मारूति मंगलम भवन गुढ़ियारी, पड़ाव गुढ़ियारी, थाना के सामने, भारतमाता चौक, जगन्नाथ चौक, होटल पिकाड़ली, यूनिवर्सिटी गेट, एन.आई.टी. गेट, गोल चौक, डीडी नगर रिंग रोड नंबर 1, रायपुरा चौक, सुंदर नगर चौक, लाखे नगर चौक, पुरानी बस्ती, कैलाशपुरी ढाल, नया बस स्टैण्ड भाठागांव, चांदनी चौक, धमतरी गेट पुलिस लाइन वापस।*

 

*रूट क्रमांक 2 – पुलिस लाईन धमतरी गेट, कालीबाड़ी चौक, मालवीय रोड़ जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक, देवेन्द्र नगर चौक, लाल चौक, नारायणा हॉस्पिटल, मण्डी गेट अवंति बाई चौक, अनुपम नगर चौक, थाना खम्हारडीह के सामने, अवंति विहार, थाना तेलीबांधा, कटिंग तेलीबांधा तालाब, श्याम नगर चौक, (केनाल रोड़), कटोरा तालाब, आर्क ब्रीज, लालपुर चौक, पचपे़ढी नाका, संतोषी नगर चौक, सिद्धार्थ चौक, धमतरी गेट पुलिस लाईन वापस।

 

The Narad News 24

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